खुटिया के आदिवासी ग्रामीणों को दी अधिकारों की जानकारी
छिंदवाड़ा
29-Jul-26
विधिक सेवा साक्षरता शिविर में बताएं संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार

छिंदवाड़ा
आदिवासी समुदाय को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ग्राम खुटिया में विधिक सेवा साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में किया गया।
न्यायाधीश राकेश सिंह ने कहा कि कानूनी जागरूकता के अभाव में आज भी कई लोग अनजाने में अपराध की श्रेणी में आने वाले कृत्यों में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए पॉक्सो कानून तथा बाल विवाह से संबंधित प्रावधानों की जानकारी देते हुए आदिवासी समुदाय से जागरूक रहने की अपील की।
जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, वन अधिकार अधिनियम 2006, मध्यप्रदेश पेसा अधिनियम 2022 तथा नालसा की आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण संबंधी विधिक सेवा योजना-2015 की जानकारी दी।
सामाजिक कार्यकर्ता श्यामल राव ने बताया कि पात्र आदिवासियों को तहसील न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उन्होंने केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा की। कार्यक्रम के बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों के घर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं, आवश्यक विधिक परामर्श दिया तथा राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं से संबंधित पम्पलेट वितरित किए।