आंखों से अंधा करने वाली खतरनाक कार्बाइड गन की खरीदी-बिक्री पर लगा प्रतिबंध
छिंदवाड़ा
27-Oct-26
कलेक्टर श्री नारायण ने जारी किए आदेश

छिन्दवाडा अपडेट
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरेंद्र नारायन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला छिंदवाड़ा की सम्पूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत कैल्शियम कार्बाइड के अवैध भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग तथा कार्बाइड गन के निर्माण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन गृह (सी-अनुभाग) मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र के अनुसार कैल्शियम कार्बाइड एवं अन्य खतरनाक रसायनों के आयात, भण्डारण, परिवहन तथा वितरण में वैधानिक नियमों के कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
दीपावली के त्यौहार के दौरान शहरवासियों द्वारा पटाखों एवं आतिशबाजी का उपयोग किया जाता है। विगत 01-02 वर्षों से यह पाया गया है कि पटाखों के रूप में कुछ व्यक्तियों द्वारा कार्बाइड गन का उपयोग किया जाता है, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड का मिश्रण उपयोग किया जाता है, जिससे एसीटिलीन गैस उत्पन्न होती है। यह अत्यंत ज्वलनशील होकर विस्फोट के रूप में परिवर्तित होती है तथा आंख एवं त्वचा के लिए अत्यंत क्षतिकारक सिद्ध होती है। कार्बाइड गन का उपयोग स्वयं एवं जन सामान्य के लिए गम्भीर खतरा बन सकता है। अतः जन सामान्य के हित , पर्यावरण एवं लोक व्यवस्था को बनाये रखने हेतु यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय होगा।