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नगर निगम ने तीन कॉलोनियों को अवैध घोषित किया

नगर निगम ने तीन कॉलोनियों को अवैध घोषित किया
छिंदवाड़ा
19-Dec-25
खजरी, चंदनगांव और नोनिया करबल में काटी गई थी अवैध कॉलोनी

छिंदवाड़ा

नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा ने शुक्रवार को अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।  खजरी,चंदनगांव और नोनीया करबल की तीन कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत की गई है।

इन पर हुई कार्रवाई

खजरी में अब्दुल एजाज़ पिता अब्दुल क़ुरैशी

वार्ड क्रमांक 03,मौजा खजरी में बिना ले-आउट स्वीकृति, बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस, पंजीयन और विकास अनुमति के भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया गया।संयुक्त निरीक्षण के दौरान अवैध कॉलोनी विकसित पाए जाने पर पंचनामा तैयार किया गया। नोटिस जारी करने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित किया गया।

नोनीया करबल में याकूब कुरैशी पिता शेर मुहम्मद और सिब्तेन राजा पिता याकूब कुरैशी

मौजा नोनीया करबल में बिना वैधानिक अनुमति के 9 भूखंडों में विभाजन कर अवैध कॉलोनी विकसित की गई। निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर इस कॉलोनी को भी अनाधिकृत घोषित किया गया।

पाठाढाना चंदनगांव में सिब्तेन राजा पिता याकूब कुरैशी

मौजा चंदनगांव () में लगभग 1.28 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुमति अवैध कॉलोनी विकसित कर सड़क एवं नाली निर्माण किया गया।नोटिस के बाद भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित किया गया।

नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे प्लाट खरीदने से पहले नगर निगम से वैधता की पुष्टि अवश्य करें। नगर निगम छिंदवाड़ा ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। बिना ले-आउट स्वीकृति, कॉलोनाइजर लाइसेंस और विकास अनुमति के कॉलोनी विकसित करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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