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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में कामाख्या तीर्थ यात्रा 11 से 16 जुलाई तक

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में कामाख्या तीर्थ यात्रा 11 से 16 जुलाई तक
धर्म
23-May-26
इच्छुक पात्र आवेदक 25 जून तक कर सकेंगे आवेदन

छिन्दवाडा

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिला छिंदवाड़ा से कामाख्या तीर्थ यात्रा 11 जुलाई से 16 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के विशेष रेल कार्यक्रम हेतु जिला छिंदवाड़ा को 196 यात्रियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जून 2026 निर्धारित की गई है, जबकि उपखंड कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की सूची भेजने की अंतिम तिथि 27 जून 2026 रहेगी। यात्रियों को छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से रवाना किया जाएगा। योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामित तीर्थ स्थलों में से एक अथवा दो स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है।

पात्रता संबंधी शर्तें 

तीर्थ यात्रा के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा वह आयकरदाता नहीं होना चाहिए। आवेदक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है, जबकि महिलाओं को आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन आयु सीमा से मुक्त रहेंगे। पति-पत्नी साथ यात्रा करना चाहें तो किसी एक के पात्र होने पर जीवनसाथी भी यात्रा कर सकेगा। समूह बनाकर भी आवेदन किया जा सकेगा, किंतु समूह में अधिकतम 25 व्यक्ति ही शामिल होंगे। पूर्व में यात्रा कर चुके व्यक्तियों को पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद ही पुनः पात्रता प्राप्त होगी।

स्वास्थ्य संबंधी शर्तें

यात्री शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हों तथा टीबी, संक्रामक रोग, कोरोना संक्रमण, मानसिक व्याधि, कुष्ठ रोग आदि से पीड़ित न हों।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में भरकर जमा करना होगा। आवेदन हिंदी भाषा में भरना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ समग्र आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो तथा निवास संबंधी दस्तावेज संलग्न करना होंगे।

निवास प्रमाण हेतु आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्युत बिल, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड अथवा अन्य वैध दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत की जा सकेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के अकेले यात्रियों एवं 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग यात्रियों को 18 से 50 वर्ष आयु तक के एक सहायक को साथ ले जाने की पात्रता होगी।

कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने आयुक्त नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शासन के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन पत्र एकत्रित करने की कार्यवाही प्रारंभ करें तथा प्राप्त आवेदनों की पूर्ण जांच के उपरांत निर्धारित समय सीमा में कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आवेदन पूर्ण रूप से हिंदी भाषा में भरे हुए, स्वच्छ एवं सभी कंडिकाओं से पूर्ण हों। संलग्न दस्तावेजों की जांच की जाए तथा शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाण पत्र में स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त टीप अंकित होना आवश्यक है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आवेदक ने पूर्व में यात्रा न की हो। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ आवेदन पत्र एकत्रित करने एवं निर्धारित प्रारूप में दर्ज कर अंतिम तिथि के पूर्व उपलब्ध कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
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