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छिंदवाड़ा-अमरवाड़ा-हर्रई मार्ग पर स्कूल वाहनों की सघन जांच

छिंदवाड़ा-अमरवाड़ा-हर्रई मार्ग पर स्कूल वाहनों की सघन जांच
छिंदवाड़ा
10-Jul-26
5 वाहन किये गये जप्त, एक बस पर 10000 रूपये की चालानी कार्रवाई

छिन्दवाडा 

शुक्रवार को अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला के निर्देशन में परिवहन विभाग के विशेष जांच दल द्वारा छिंदवाड़ा-अमरवाड़ा-हर्रई मार्ग पर संचालित स्कूल वाहनों की सघन जांच की गई। जांच अभियान के दौरान छोटे-बड़े लगभग 24 वाहनों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वाहनों के समस्त दस्तावेज, चालकों के ड्रायविंग लाइसेंस, ओवरलोडिंग सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं की जांच की गई। 

निरीक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेजों में कमियां पाए जाने पर 05 स्कूल वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वाहन क्रमांक एमपी 20 टी 7103 (छिंदवाड़ा परिवहन कार्यालय में), एमपी 34 टी 0889, एमपी 28 जेड एच 2294, एमपी 28 पी 0783 एवं एमपी 49 टी 0455 बिना आवश्यक दस्तावेजों के संचालित पाए जाने पर जब्त कर पुलिस थाना अमरवाड़ा परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ यात्री वाहन अपने निर्धारित मार्ग के रूट परमिट के बिना केवल पिकनिक, शादी-विवाह जैसे स्पेशल परमिट अथवा ऑल इंडिया परमिट पर शहर के बस स्टैंड से यात्रियों का परिवहन कर रहे हैं, जो परमिट नियमों के विरुद्ध है। इस संबंध में मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन क्रमांक एमपी 28 जेड आर 6463 पर 10,000 रुपये का चालान किया गया। अभियान के दौरान सभी स्कूल वाहन संचालकों एवं चालकों को मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुरूप ही वाहनों का संचालन करने की समझाइश दी गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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