महिला आईटीआई में दी पॉक्सों एक्ट की जानकारी
छिंदवाड़ा
11-Feb-26
पाक्सो एक्ट का ज्ञान हर छात्र को होना जरूरीः न्यायाधीश राकेश सिंह
छिंदवाड़ा
महिला आईटीआई में बालकों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु बाल सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश सिंह ने छात्रो को बताया की पाक्सो एक्ट की जानकारी के आभाव में ही दिनो दिन अपराध बढ़ रहे है इसलिए हर छात्र को पाक्सो एक्ट का ज्ञान जरूरी है। उन्होंने लैंगिक शोषण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के साथ छेड़खानी, शरारत करना, पीछा करना, मजाक करना, किसी के घरो पर ताक झांक करना, महिलाओं की फोटो व वीडियो वायरल करना, सार्वजनिक स्थानों, बसों और ट्रेनों, घरो, कार्यस्थलों पर महिलाओं से किसी भी तरह की शरारत अपराध की श्रेणी में आती है। कार्यक्रम में छात्रों को मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी भी दी गई ।

विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य श्यामल राव ने बताया कि किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार के होने वाले शोषण के लिए निःशुल्क टोलफ्री नंबर पुलिस डायल 112, महिला हेल्पलाइन 1090 राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन नम्बर 14490 पर कॉल करना चाहिए। विधिक सहायता अधिकारी विजय खोब्रागडे ने विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुये विधि शब्द को परिभाषित किया। कानून बने हो तो हम न्यायालय जा सकते है और वंहा पर अपना न्याय प्राप्त कर सकते है इसलिए हम सभी को बने हुये कानून की जानकारी होना आवश्यक होता है। हर जरूरत मंद व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि कोई भी जरुरत मंद व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। साथ ही बाल विवाह जैसे सामाजिक अपराध को रोकने के लिए जागरूकता पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा सुप्रिया ओबलेकर ने और आभार प्रर्दशन प्राचार्य दिनेश कुमार ने किया। आयोजन को सफल बनाने प्रशिक्षण अधिकारी नलिन तिवारी, रामकुमार डेहरिया, सतेन्द्र मोखलगाय, अल्का उईके, लिपि शर्मा, मेघा रामटेके का सराहनीय सहयोग रहा