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निगम की कार्रवाई : होटलों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों में अग्निशमन सुरक्षा की जांच

निगम की कार्रवाई : होटलों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों में अग्निशमन सुरक्षा की जांच
छिंदवाड़ा
18-Feb-26
कई संस्थानों को नोटिस

छिन्दवाडा 

शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने आज व्यापक अभियान चलाया। नगर निगम के फायर अधिकारी  अभिषेक दुबे ने अपनी टीम के साथ शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों, अस्पतालों तथा औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों की सघन जांच की। जांच के दौरान प्रतिष्ठानों में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट सिस्टम, आपातकालीन निकास मार्ग आदि की स्थिति का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही सेफ्टी सर्टिफिकेट और फायर ऑडिट से संबंधित दस्तावेजों की भी गहन जांच की गई।

      निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा संबंधी उपाय निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। ऐसे संस्थानों को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। फायर अधिकारी अभिषेक दुबे ने बताया कि नए प्रतिष्ठानों के निर्माण से पूर्व नगर निगम से भवन निर्माण अनुमति लेना अनिवार्य है। भवन अनुमति के समय ही फायर प्लान परमिशन के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है। व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार निरीक्षण कर फायर प्लान का अनुमोदन किया जाता है।

उन्होंने आगे बताया कि फायर प्लान के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद नगर निगम द्वारा फायर प्लान का सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो तीन वर्षों तक मान्य रहता है। हालांकि इन तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष फायर ऑडिट कराना अनिवार्य है। तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद समकालीन मानकों के अनुसार सेफ्टी सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अग्नि सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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