परासिया पूर्व नपाध्यक्ष विनोद मालवीय को कोर्ट ने भेजा जेल
छिंदवाड़ा
18-Feb-26
महिलाओं से छेड़छाड़ और आईटी एक्ट से जुड़े मामले में कोर्ट का आदेश
छिंदवाड़ा
चांदामेटा निवासी एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के तहत परासिया नपाध्यक्ष विनोद मालवीय पर प्रकरण दर्ज किया था। चांदामेटा पुलिस ने उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार कर बुधवार की दोपहर कोर्ट में प्रस्तुत किया था जहां न्यायाधीश सुदीप मिश्रा ने उनका जेल वारंट काटने के आदेश दे दिए।

परासिया के पूर्व नपाध्यक्ष विनोद मालवीय को अंततः जेल हो गई। बुधवार दोपहर जैसे ही उनका जेल वारंट कटा पुलिस ने उन्हें तुरंत वाहन में बैठाकर जिला जेल पहुंच गई और जेल में दाखिल कराया। इसके पूर्व अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विनोद मालवीय ने वीडियो जारी कर परिवार सहित आत्मदाह करने की बात कही थी इसके अलावा उन्होंने अपने समर्थकों से ज्ञापन भी दिलवाया था। ज्ञापन में वार्डवासियों ने कहा था कि माता मंदिर मोहल्ला से मोक्षधाम मार्ग तक प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य को एक महिला द्वारा अवैध निर्माण के कारण रोका गया था। वार्डवासियों का कहना था कि इसी विवाद के चलते उस महिला ने नपाध्यक्ष विनोद मालवीय पर झूठा प्रकरण दर्ज कराया है। गौरतलब है कि पूर्व नपाध्यक्ष विनोद मालवीय के खिलाफ महिलाओं से अशोभनीय बातचीत और ठेकेदार से कमीशन मांगने से जैसे आरोप लगे थे जिसके चलते भाजपा से उन्हें पहले ही निष्कासित किया जा चुका है।