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9 साल बाद लोकसेवा पदोन्नति नियम को प्रदेश सरकार की मंजूरी

9 साल बाद लोकसेवा पदोन्नति नियम को प्रदेश सरकार की मंजूरी
मध्यप्रदेश
19-Jun-25
भोपाल, डिजीटल डेस्क

प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी दे दी इसके 48 घंटे बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन से जुड़े नियम जारी कर दिए। गजट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पदोन्नति नियम बनाने के दौरान आरक्षित वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने और प्रशासनिक दक्षता और योग्यता को महत्व दिया गया है।  नियमों में कहा गया है कि सीधी भर्ती के पदों में एससी-एसटी को 16 और 20 फीसदी आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसलिए प्रमोशन में भी इसी आधार पर आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। गजट नोटिफिकेशन के साथ ही सरकार के ये नियम लागू हो गए हैं। सरकार ने कहा कि 9 साल से प्रमोशन बंद होने से बड़ी संख्या में कर्मचारी-अधिकारी बगैर पदोन्नत हुए रिटायर हो रहे हैं ऐसे में राज्य सरकार की कार्यक्षमता पर विपरीत असर पड़ रहा है इसलिए सरकार ने पदोन्नति के नए नियम बनाए हैं। 
राज्य शासन की ओर से पदोन्नति से भरे जाने वाले हर कैडर के पदों को अलग से तय किया जाएगा। इसके लिए समिति द्वारा फैसला लियाजाएगा। समिति के अध्यक्ष विभाग के सचिवऔर विभागाध्यक्ष सचिव होंगे। इसके साथ ही इन तीनों सदस्यों में से कोई एक सदस्य एससी वर्ग का नहीं होने पर एससी वर्ग काएक सेकेंड क्लास अधिकारी भी समिति में शामिल किया जाएगा। साल 2026 में होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के लिएवित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2024-25 तक की सीआर को जांचा जाएगा।
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