अवैध मुरूम उत्खनन पर मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ₹15.36 लाख का जुर्माना
छिंदवाड़ा
07-Jul-25
पोकलेन और डंपर राजसात
छिंदवाड़ा
जिले में अवैध रूप से मुरूम खनन करते पाए जाने पर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ₹15.36 लाख की शास्ति अधिरोपित की है। साथ ही, खनन में प्रयुक्त एक पोकलेन मशीन (CAT 313D2, ID: CAT0313DAFAP00332) और एक डंपर (क्रमांक MP28H1957) को राजसात किया गया है।
यह कार्रवाई खनिज विभाग की जांच के आधार पर की गई, जिसमें पाया गया कि 9 मार्च 2025 को चौरई तहसील के ग्राम बांकानांगनपुर स्थित खसरा नंबर 642/1, रकबा 4.792 हेक्टेयर भूमि पर मुरूम का अवैध उत्खनन किया गया था। मौके से पकड़ी गई मशीनों को चौरई थाना की अभिरक्षा में रखा गया है।
छिंदवाड़ा
जिले में अवैध रूप से मुरूम खनन करते पाए जाने पर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ₹15.36 लाख की शास्ति अधिरोपित की है। साथ ही, खनन में प्रयुक्त एक पोकलेन मशीन (CAT 313D2, ID: CAT0313DAFAP00332) और एक डंपर (क्रमांक MP28H1957) को राजसात किया गया है।
यह कार्रवाई खनिज विभाग की जांच के आधार पर की गई, जिसमें पाया गया कि 9 मार्च 2025 को चौरई तहसील के ग्राम बांकानांगनपुर स्थित खसरा नंबर 642/1, रकबा 4.792 हेक्टेयर भूमि पर मुरूम का अवैध उत्खनन किया गया था। मौके से पकड़ी गई मशीनों को चौरई थाना की अभिरक्षा में रखा गया है।

वाहन चालकों के बयान के अनुसार, यह कार्य मेसर्स मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा करवाया जा रहा था। जांच में सामने आया कि कंपनी को जिस खसरे पर खनन की अनुमति थी, वह क्षेत्र अलग था, जबकि उत्खनन दूसरे खसरे में किया गया। इसके चलते यह कार्य म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 और म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 का उल्लंघन पाया गया।
खनिज विभाग ने ₹3.84 लाख अर्थदंड और ₹3.84 लाख पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित ₹7.68 लाख की शास्ति प्रस्तावित की थी। लेकिन कंपनी द्वारा प्रशमन प्रक्रिया नहीं अपनाने पर नियमानुसार जुर्माने की राशि दोगुनी कर ₹15.36 लाख कर दी गई।
कलेक्टर न्यायालय द्वारा दोनों वाहनों को राजसात करने और खनिज की पारदर्शी नीलामी कर शासन के पक्ष में राशि जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।