डेढ़ लाख के चैक बाउंस में मिली 6 माह की सजा
छिंदवाड़ा
27-Feb-26
छिंदवाड़ा
एक व्यक्ति को उधार लिए रूपए के बदले चैक देना उस समय बहुत महंगा पड़ गया जब चैक बाउंस हो गया और सामने वाले को कोर्ट ने 6 माह का कारावास और प्रतिकार राशि देने का आदेश सुना दिया। मिली जानकारी के अनुसार परिवादी के अधिवक्ता देशराज सूर्यवंशी ने बताया कि चंदनगांव निवासी अभियुक्त सागर बारसकर पिता गजानन बारसकर द्वारा लोनिया करबल निवासी परिवादी अंकित कपाले पिता बलवंत राव कपाले से 1 लाख 50 हजार की राशि उधार ली और उक्त राशि वापस करने हेतु एक चैक प्रदान किया था। उक्त चैक जब आहरण हेतु खातेधारी ने बैंक में लगाया तो अपर्याप्त निधि के कारण चैक बाउंस हो गया था। परिवादी अंकित कपाले ने कोर्ट में मामला दायर कर दिया। मामले में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती अवनी व्यास ने अभियुक्त सागर बारसकर के विरूद्ध आदेश पारित करते हुये 6 माह के सश्रम के कारावास से दण्डित किया गया तथा प्रतिकर की कुल राशि 1लाख 85 हजार अदा किये जाने के आदेश पारित किये गये ।
