घरेलू हिंसा अधिनियम से अवगत कराया महिलाओं को
छिंदवाड़ा
24-Aug-25
छिंदवाड़ा
विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने एवं योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो इस हेतु सुशांत हुद्वार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन मे विधिक जागरूकता कार्यक्रम छिंदवाडा विकास खंड के ,ग्राम रोहना कला मे किया गया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश सिंह ने उपस्थित जनो को वृद्ध जनो मिलने वाली न्यायिक सेवा ओर अधिकारो की जानकारी के साथ महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या हे ,हिंसा किसे कहते हे , पारीवारिक विवाद के मामलो मे मध्यस्थता करना, निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना ,भरण पोषण की जानकारी दी ।महिलाओं के लिए बने कानून उनके अधिकारो से अवगत कराया वही पंचायत मे इये जरूरत मंदो की न्यायालय से सम्बंधित मामलो को सुनकर उन्हे उचित सलाह दिया गया ताकी हितग्राही भ्रमित ना हो पाये, अधिक जानकारी के लिए नालसा टोल फ्री नम्बर 15100 पर भी जानकारी ली जा सकती हे ।

इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य श्यामल राव ने जरूरतमंद लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं में पारिवारिक विवाद के मामलो का न्यायालय मे चल रहे मामलो का मध्यस्थता के माध्यम से शुलभ तरीके हल निकाला जाता हे, मध्यस्थता विषयों पर प्रकाश डालते हुए बताया की मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल प्रक्रिया एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमे दोनो पक्ष अपने विवाद को अधिकारी के समक्ष रखते हे ओर उन्हे सुनकर एक स्वच्छ वातावरण मे उन विवादो का निपटारा करते हे वही विवादो से होने वाले नुकसान से अवगत कराया जाता है । वही महिलाओ की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाईन 1090 शिकायत पर लगने वाली बी एन एस की धारा 74 से 78 तक अपराधो की विस्तृत जानकारी दी गई जिससे की अपने को सुरक्षित महसूस कर सके । साथ ही उपस्थित जनो को विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के पाम्पलेट का वितरण करते हुए उपस्थित जनो से संवाद किया गया ।आयोजित शिविर मे ग्राम पंचायत रोहना कला के उपसरपंच दिव्यकांत यादव, पंच सुमरलाल पाल,पुष्पा बिंदेवारी,हेमराज पाल,राजदीप राजपूत, सहयक सचिव महेंद्र डेहरिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ए.एन.एम,सी एच ओ,स्वासहायता समूह ,सहित ग्राम की महिलाएं उपस्थित थी ।