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जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में लिए कई निर्णय

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में लिए कई निर्णय
छिंदवाड़ा
22-Aug-25
गणेश उत्सव, ईद मिलाद-उन-नवी एवं पर्यूषण पर्व की बनाई रूपरेखा

छिंदवाड़ा

कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य आगामी गणेश उत्सव, ईद-मिलाद-उन-नवी, पोला और पर्यूषण पर्व के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंधों पर चर्चा करना था। इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, शांति समिति के सदस्य और विभिन्न उत्सव समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में नगरपालिक महापौर श्री विक्रम अहके, एएसपी श्री आयुष गुप्ता, एडीएम श्री धीरेन्द्र सिंह, एसडीएम श्री सुधीर जैन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंकिता त्रिपाठी, नगरपालिक निगम, यातायात सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्यगण और विभिन्न उत्सव समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री सिंह ने सभी उपस्थित सदस्यों को गणेश उत्सव और ईद-मिलाद-उन-नवी की शुभकामनाएँ देते हुए सभी त्यौहारों को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासन हर समय सेवा में तत्पर रहेगा, लेकिन उत्सव समितियों को सलाह दी गई कि वे व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पूर्व सूचना देकर ही चल समारोह और अन्य गतिविधियों का आयोजन करें। बेहतर प्रबंधन के लिए उत्सव समितियाँ अपने स्तर पर वॉलंटियर्स नियुक्त करें। कलेक्टर श्री सिंह ने डीजे के संबंध में भी विशेष निर्देश दिए, जिनका पालन करना अनिवार्य है।

त्यौहारों का आयोजन और शेड्यूल

बैठक में बताया गया कि गणेश उत्सव पर्व का कार्यक्रम 27 अगस्त से प्रारंभ होकर 6 एवं 7 सितंबर को गणेश विसर्जन तक चलेगा तथा 7 सितंबर को दोपहर 1रू00 बजे से मोहन नगर के राजा, छिंदवाड़ा के महाराजा एवं लालबाग के बादशाह गणेश विसर्जन के लिए चल समारोह प्रारंभ होगा जो शाम तक चलेगा। जैन समाज का पर्यूषण पर्व 21 अगस्त से मनाया जा रहा है जो 28 अगस्त तक मनाया जायेगा तथा 26 अगस्त को रात्रि में महिलाओं द्वारा तीज व्रत रखा जाएगा और अगले दिन सुबह बड़ी संख्या में तीज विसर्जन किया जायेगा ।

त्यौहारों के दौरान मोबाइल एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस पेट्रोलिंग और आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। महिलाओं और आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और विसर्जन स्थल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। छोटी मूर्तियों के विसर्जन को घर पर ही करने का सुझाव दिया गया ताकि पानी का दुरुपयोग न हो। बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों और समिति के सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सभी त्यौहार शांतिपूर्ण, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल ढंग से संपन्न हों। कानून व्यवस्था और जनसुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और त्यौहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए।

ईद मिलाद-उन-नवी पर रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था

24 अगस्त को चाँद नज़र आने पर 5 सितम्बर अथवा 6 सितम्बर को मनाया जायेगा। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड पर ईद मिलानदुन्नबी के एक दिन पहले दिनांक 4 सितम्बर को रात्रि 9 बजे से व ईद मिलादुन्नबी के  दिन दिनांक 5 सितम्बर को सुबह 9 बजे तकरीर प्रोग्राम होगा। ईद मिलादुन्नवी के एक दिन पहले 4 सितम्बर  को शाम 8 बजे बाइक रैली निकाली जाएगी। इस रैली में लगभग 50-60 बाइक शामिल रहेंगी। यह बाइक रैली आजाद चौक से अंजुमन मार्केट, फव्वारा चौक, पुरानी सब्जी मंडी, सत्कार तिराहा, मान सरोवर कॉम्प्लेक्स, ऊंटखाना, छोटी ईदगाह, पुराना बैल बाजार, करबला चौक होते हुए आजाद चौक में समाप्त होगी तथा 5 सितंबर को दोपहर 2 बजे से गरीब नवाज जुलूस कमेटी द्वारा शहर में आजाद चौक से जुलूसे मोहम्मदी का आगाज होगा। इस जुलूस में शहर के अलग-अलग क्षेत्रों गुलाबरा, ऊंटखाना, हुसैन टेकड़ी सुक्लूढाना, पातालेश्वर, लोनिया करबल, परतला, काराबोह, कुकड़ा जगत, इंदिरा नगर, लालबाग आदि क्षेत्रों से अलग-अलग कमेटियां लाउड स्पीकर के साथ जुलूस की शक्ल में सम्मिलित होती हैं, फिर एक विशाल जुलूस निकलता है जो परंपरागत रूप से शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ आजाद चौक पर आकर समाप्त होता है।

सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी निर्देश
बैठक में गणेश मूर्तियों की ऊँचाई सीमित रखने और पारंपरिक मिट्टी से बनी मूर्तियों का उपयोग करने पर जोर दिया गया। मूर्तियों के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) या किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किये जाने के निर्देश दिए गए। मूर्ति विसर्जन से पहले पूजन सामग्री जैसे फल-फूल, नारियल, वस्त्र, आभूषण आदि को मूर्ति से अलग करके एकत्रित करने के निर्देश भी दिए गए। लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य करना रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। डीजे और लाउडस्पीकर के लिए अनुमति संबंधित एसडीएम कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।     

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