आरटीई अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश का द्वितीय चरण 4 मई से
शिक्षा
01-May-26
राज्य शिक्षा केंद्र ने द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश
भोपाल
शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रदेश में आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 4 मई से शुरू होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्यवय को निर्देश जारी कर दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत पात्र बच्चों को अशासकीय, गैर-अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाता है।
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए केवल उन्हीं आवेदकों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था।
ऐसे आवेदक, जिन्होंने प्रथम चरण में आवेदन किया था और सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए, लेकिन उन्हें कोई भी विद्यालय आवंटित नहीं हुआ, वे द्वितीय चरण के लिए विद्यालयों की चॉइस अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन आवेदकों को प्रथम चरण में विद्यालय आवंटित हुआ था, लेकिन विद्यालय पसंद न आने या अन्य कारणों से उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, वे भी द्वितीय चरण की प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी पसंद के अनुसार विद्यालयों की चॉइस फिर से अपडेट कर सकेंगे।
द्वितीय चरण के प्रवेश प्रक्रिया की समय सारिणी
4 से 9 मई 2026- जनशिक्षा केंद्रों पर जाकर सत्यापन करना होगा।
11 से 16 मई 2026- आवेदकों को रिक्त सीटों वाले विद्यालयों के लिए अपनी चॉइस अपडेट करने होगी।
20 मई 2026- द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन लॉटरी
20 मई से 10 जून- आवंटन के बाद संबंधित विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं संबंधित विद्यालय द्वारा आरटीई मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी दर्ज की जाएगी