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परासिया के पूर्व नपाध्यक्ष की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

परासिया के पूर्व नपाध्यक्ष की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज
छिंदवाड़ा
19-Feb-26
आरोप और विवेचना प्रभावित करने का प्रयास भी माना गंभीर

छिंदवाड़ा

परासिया नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विनोद मालवी की जमानत याचिका गुरूवार को खारिज हो गई। न्यायधीश सुधीर मिश्रा ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए जमानत देने से मना कर दिया। 
मिली जानकारी के अनुसार जमानत याचिका पर विचारण के दौरान न्यायालय ने विनोद मालवी पर लगे आरोपों को गंभीर श्रेणी का माना। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी माना कि प्रकरण दर्ज होने के बाद ज्ञापन आदि के माध्यम से विनोद मालवी ने विवेचना को प्रभावित करने का प्रयास किया। न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब विनोद मालवी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब उन्हें कुछ दिन और जेल में गुजारना रहना होगा। प्रकरण में शासन की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ खान ने दलीलें रखीं। 


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