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निजी स्कूल नवीन मान्यता एवं नवीनीकरण के लिए 10 जुलाई तक कर सकेंगे आवदेन

निजी स्कूल नवीन मान्यता एवं नवीनीकरण के लिए 10 जुलाई तक कर सकेंगे आवदेन
शिक्षा
06-Jul-26
राज्य शिक्षा केंद्र ने बढ़ाई तिथि, जारी किए निर्देश

छिन्दवाडा 

शिक्षा के अधिकार कानून अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूल नवीन मान्यता एवं मान्यता के नवीनीकरण के लिए 10 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। राज्य शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण एवं नवीन मान्यता के लिए निर्धारित तिथि को बढ़ा दी है। इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। निजी विद्यालय विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथि तक अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे।

उल्‍लेखनीय है कि, पूर्व में निजी विद्यालयों की मान्‍यता नवीनीकरण एवं नवीन मान्‍यता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 निर्धारित थी, लेकिन इस अवधि तक अनेक अशासकीय विद्यालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में आवेदन नहीं किए जा सके थे। राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र द्वारा छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए निजी विद्यालयों को यह अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों में यह स्पष्ट किया है कि 10 जुलाई 2026 के बाद आवेदन की अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार यदि कोई विद्यालय निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत समय पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो निर्धारित अवधि के बाद उसकी मान्यता, स्वतरू समाप्त मानी जाएगी। ऐसे विद्यालय का संचालन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिला अधिकारियों को अपने जिले के सभी संबंधित अशासकीय विद्यालयों को समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन लॉक कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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