Home News Business Offers Classified Jobs About Contact

ओबीसी आरक्षण: अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जबलपुर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

 ओबीसी आरक्षण: अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जबलपुर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
मध्यप्रदेश
20-Feb-26
दो महीनों में आएगा फैसला!

भोपाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अभी तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया। राज्य सरकार स्वयं ट्रांसफर याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आई थी, इसलिए इन मामलों को पुनः हाईकोर्ट को भेजना उचित होगा।

 सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने और ओबीसी अभ्यर्थियों के 13 प्रतिशत रोके गए पदों को लेकर शिवम गौतम एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अभी तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया। राज्य सरकार स्वयं ट्रांसफर याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आई थी, इसलिए इन मामलों को पुनः हाईकोर्ट को भेजना उचित होगा। साथ ही हाई कोर्ट को निर्देश दिए कि दो माह के भीतर निराकरण करे।

 हाई कोर्ट को दो माह की समय-सीमा में देना होगा निर्णय

आज भले ही ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) अभ्यर्थियों को तत्काल राहत नहीं मिली, लेकिन लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हुआ है। हाई कोर्ट को दो माह की समय-सीमा में अंतिम निर्णय देना होगा। 
Share News On