प्रदेश में शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेगी
मध्यप्रदेश
20-Feb-26
मोहन सरकार ने आबकारी नीति में लिये ये निर्णय
भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खुलेगी, और मौजूदा दुकानों का नवीनीकरण (रिन्यूअल) भी समाप्त कर दिया गया है। नीति के अनुसार, प्रदेश की सभी 3553 मदिरा दुकानों का आवंटन अब ई‑टेंडर और ई‑ऑक्शन के माध्यम से होगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दुकानों को अधिकतम पाँच-पाँच दुकानों के छोटे समूहों में नीलाम किया जाएगा। आरक्षित मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
नर्मदा तट से 5 किमी के दायरे में और पवित्र नगरों में दुकानें बंद ही रहेंगी। कैबिनेट ने आबकारी नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रतिबंधों को यथावत रखा है जैसे नर्मदा नदी के तट से 5 किमी के दायरे में शराब दुकान पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पवित्र नगरों में मदिरा दुकानों पर मौजूदा प्रतिबंध यथावत रहेगा और किसी भी दुकान के अहाते नहीं खुलेंगे, पहले की तरह बंद रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि नवीन मदिरा दुकानें खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
ई-टेंडर और ई‑ऑक्शन में बड़ा बदलाव
नई नीति में ई‑नीलामी प्रक्रिया को और व्यवस्थित बनाया गया है। मुख्य प्रावधान इस तरह हैं। सभी 3553 दुकानों को ई‑टेंडर और ई‑ऑक्शन में शामिल किया जाएगा। अधिकतम पाँच दुकानों के समूह बनाए जाएँगे। आरक्षित मूल्य को वर्तमान मूल्य से 20 प्रतिशत से अधिक निर्धारित किया जाएगा। जिलों के समूहों को तीन-चार बैचों में वर्गीकृत किया जाएगा। नीलामी प्रक्रिया तीन-चार चरणों में पूरी की जाएगी। जालसाजी रोकने के लिए केवल ई-चालान और ई-बैंक गारंटी को प्रतिभूति के रूप में मान्य किया जाएगा। साधारण बैंक गारंटी और एफडी अब मान्य नहीं होगी।
विदेशी मदिरा की फीस में वृद्धि
बॉटलिंग फीस दोगुनी, स्पिरिट और बीयर पर भी बढ़ोतरी होगी। आबकारी नीति में विदेशी मदिरा से जुड़े कई वित्तीय प्रावधानों में संशोधन किया गया है। विदेशी मदिरा की बॉटलिंग फीस बढ़ाई गई। स्पिरिट पर फीस 6 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति प्रूफ लीटर की गई। बीयर पर फीस 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति बल्क लीटर की गई।
ब्रांड मूल्य अनुमोदन में बड़ा सुधार
डिस्लरी की कीमतों को अब मिलेगी ऑटो अप्रूवल सुविधा इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत बड़ा बदलाव किया गया है। अब ब्रांड की कीमत बढ़ाने के लिए फाइल आबकारी आयुक्त को नहीं भेजनी होगी। डिस्लरी पोर्टल पर नया मूल्य अपलोड करेगी, सिस्टम अन्य राज्यों की दरों से मिलान करेगा, सभी शर्तें पूरी होने पर ऑटो‑ अप्रूवल मिल जाएगा।