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आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 22 हजार से अधिक आवेदन

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 22 हजार से अधिक आवेदन
छिंदवाड़ा
13-Mar-26
28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

भोपाल 

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के पहले ही दिन अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिला। शुक्रवार को शाम 6:30 बजे तक 22 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके थे।

राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री हरजिंदर सिंह ने आरटीई पोर्टल का स्क्रीन शॉट साझा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन इतनी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होना अभिभावकों में शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। आवेदन की संख्या और बढ़ने की संभावना है।

28 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

सत्र 2026-27 के लिए आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभिभावक www.rteportal.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

14 से 30 मार्च तक दस्तावेजों का सत्यापन

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 मार्च से 30 मार्च 2026 के बीच आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केंद्र वाले स्कूल में अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2 अप्रैल को होगी ऑनलाइन लॉटरी

पात्र आवेदकों का चयन 2 अप्रैल 2026 को पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी के बाद आवंटित स्कूल की जानकारी आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके साथ ही चयन सूची आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।

यहां से मिल सकती है जानकारी

आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अभिभावक आरटीई पोर्टल, जिला परियोजना कार्यालय, विकासखंड स्रोत केंद्र या जनशिक्षा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
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