14 साल की नातिन से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
छिंदवाड़ा
01-Apr-26
कोर्ट ने सुनाई सज़ा, 22 हजार का अर्थदंड भी लगाया
परासिया
नाना-नानी और मौसी के घर घूमने गई 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले नाना को परासिया कोर्ट ने शेष प्राकृत जीवन पर्यन्त आजीवन कारावास ( मरते दम तक जेल) की सज़ा सुनाई है। दुष्कर्म का खुलासा तब हुआ था जब एक दिन बालिका को पेट में दर्द हुआ और दूसरे दिन डिलीवरी हो गई।
जांच में पता चला कि उसके नाना ने कई बार दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान गौतम कुमार गुजरे परासिया द्वारा विशेष प्रकरण क्र. एस.सी. 02/23, थाना रावनवाडा के अप.क्र. 240/22 के आरोपी उम्र 58 वर्ष को धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रू अर्थदंड एवं धारा 5 (एल) (एन) (जे) (11)/6 पॉक्सो एक्ट में शेष प्राकृत जीवन पर्यन्त आजीवन कारावास एवं 20000/-रू. अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण में श्रीमती निर्जला मर्सकोले विशेष लोक अभियोजक तहसील परासिया द्वारा पैरवी की गई एवं प्रकरण की विवेचना मुकेश डोंगरे उनि द्वारा की गई।