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पेंशन सारांशीकरण के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में मांगा स्पष्टीकरण

पेंशन सारांशीकरण के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में मांगा स्पष्टीकरण
छिंदवाड़ा
21-Oct-26
पेंशन प्रकरण में लापरवाही पर प्राचार्य और सहायक ग्रेड-3 को कारण बताओ नोटिस जारी

छिन्दवाडा अपडेट

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड जुन्नारदेव के नलासू उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य चन्द्रशेखर दीक्षित और विद्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 निखलेश डेहरिया को पेंशन प्रकरण में लापरवाही के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्राचार्य से सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण नहीं किए जाने तथा सहायक ग्रेड-3 से पेंशन सारांशीकरण के नाम पर राशि की मांग किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जारी नोटिस के अनुसार, विकासखंड जुन्नारदेव के उज्ज्वल मिश्रा द्वारा 24 जुलाई 2025 को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सहायक शिक्षक ओमप्रकाश मिश्रा के पेंशन सारांशीकरण के लिए सहायक ग्रेड 3 निखलेश डेहरिया द्वारा एक प्रतिशत राशि के रूप में 15 हजार रुपये की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उक्त राशि का भुगतान 30 अगस्त 2024 को किया गया था तथा इसकी रसीद भी शिकायत के साथ संलग्न की गई थी। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि राशि का भुगतान करने के बाद भी पेंशन प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। इसी दौरान सहायक शिक्षक  ओमप्रकाश मिश्रा का निधन हो गया।

नोटिस में उल्लेख किया गया है कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण नहीं किया गया और मामला लंबित रहा। सहायक आयुक्त श्री मरकाम ने प्राचार्य श्री दीक्षित के स्तर पर शिकायत के निराकरण में लापरवाही एवं उदासीनता तथा सहायक ग्रेड-3 श्री डेहरिया के कृत्य को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) के उपनियम (एक), ( दो) एवं (तीन) के उल्लंघन का मामला बताया है। दोनों को अपना लिखित स्पष्टीकरण निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय को भेजे जाने की चेतावनी दी गई है।
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