अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के भुगतान में देरी, दो लिपिक निलंबित
छिंदवाड़ा
08-Aug-26
छिन्दवाडा

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के दो लिपिकों को शासन द्वारा संचालित अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत राहत राशि एवं अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि का लाभ हितग्राहियों को भुगतान प्रक्रिया में विलंब एवं लापरवाही किए जाने के कारण निलंबित किया गया ।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 श्रीमती उमा डेहरिया एवं सहायक ग्रेड-3 श्रीमती वैशाली धार्मिक के विरुद्ध हितग्राही मनोहर सिंह एवं नीलेश चौरिया द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतों पर जांच उपरांत दोषी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इसी तरह विकासखंड परासिया के जनजातीय सीनियर कन्या छात्रावास पगारा में पदस्थ अधीक्षिका को छात्रावास में साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखने के कारण अधीक्षिका पद से हटा दिया गया ।