वार्ड 1 की अवैध कॉलोनी पर निगम की सख्ती, तोड़े गए निर्माण
छिंदवाड़ा
10-Mar-26
छिन्दवाडा
नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज वार्ड क्रमांक 01 में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर निगम प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया।

जानकारी के अनुसार मौजा छिंदवाड़ा की खसरा संख्या 255/2 और 256 में कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस भूमि पर कॉलोनाइजरों द्वारा बाउंड्रीवाल, सीसी सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य कराए जा रहे थे। नगर निगम को इसकी जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई, जिसमें यह पाया गया कि कॉलोनी के विकास के लिए निगम से किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति नहीं ली गई थी।
जांच में कॉलोनाइजर के रूप में नरेश पिता शिवराम, लक्ष्मी पति रमेश राठौर, ब्रजनाथ पिता रमेश, हरीश पिता शिवराम तथा संजय पिता मालारी के नाम सामने आए हैं। इनके द्वारा बिना अनुमति कॉलोनी विकसित कर प्लॉटिंग किए जाने की भी जानकारी मिली थी।
नगर निगम के अनुसार कॉलोनी के विकास के लिए निगम की अनुमति, नक्शा स्वीकृति और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करना अनिवार्य होता है। बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और इसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर निगम का अमला, राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में मौके पर पहुंचा। टीम ने पहले निर्माण कार्य रुकवाया और इसके बाद बुलडोजर की सहायता से अवैध रूप से बनाए गए निर्माण को हटाने की कार्रवाई की।
नगर निगम द्वारा उक्त कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया गया है। साथ ही संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निगम आयुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि या प्लॉट की खरीद-फरोख्त करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और नगर निगम से स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।