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वृध्दों और दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण शिविर 7 से 16 सितंबर तक

वृध्दों और दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण शिविर 7 से 16 सितंबर तक
छिंदवाड़ा
25-Aug-26
शिविरों में रहेगी स्वल्पाहार की व्यवस्था

छिन्दवाडा

भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री एवं एडिप योजना के अंतर्गत जिले के पात्र वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने आयुक्त नगर पालिक निगम, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सभी नगरपालिका/नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को संबंधित नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों में लगने वाले शिविरों में पात्र हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जारी कार्यक्रम के अनुसार 7 सितंबर 2026 को जनपद पंचायत हर्रई, 8 सितंबर 2026को जनपद पंचायत अमरवाड़ा, 9 सितंबर 2026 को जनपद पंचायत चौरई, 10 सितंबर 2026 को जनपद पंचायत बिछुआ, 11 सितंबर 2026 को जनपद पंचायत जुन्नारदेव, 12 सितंबर 2026 को जनपद पंचायत परासिया, 14 सितंबर 2026 को जनपद पंचायत तामिया, 15 सितंबर 2026 को जनपद पंचायत मोहखेड़ तथा 16 सितंबर 2026 को जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र छिंदवाड़ा में शिविर आयोजित किया जाएगा।

शिविर में पात्र हितग्राहियों का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य है। इसके अलावा आय प्रमाण-पत्र अथवा बीपीएल राशन कार्ड तथा आवासीय प्रमाण-पत्र के साथ आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

 राष्ट्रीय वयोश्री योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य है। बीपीएल श्रेणी के हितग्राही आवश्यक दस्तावेजों के साथ पात्रता प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। बीपीएल श्रेणी से बाहर के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है, वे भी निर्धारित आय प्रमाण-पत्र के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। पासपोर्ट साइज का फोटो भी प्रस्तुत करना होगा।

कलेक्टर श्री नारायन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में सभी पात्र हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। शिविर में उपस्थित दिव्यांगजनों एवं सहायकों के लिए पेयजल, स्वल्पाहार आदि की व्यवस्था स्थानीय निकाय स्तर पर की जाएगी।

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