डिप्टी कलेक्टर पुष्पेन्द्र निगम और राजेश मरावी को मिली नई जिम्मेदारी
छिंदवाड़ा
14-Oct-26
कलेक्टर श्री नारायन ने कार्यविभाजन आदेश में किया आंशिक संशोधन

छिन्दवाडा अपडेट
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरेंद्र नारायन द्वारा जिला कार्यालय में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन एवं प्रशासकीय दृष्टि से कार्यविभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन कार्यविभाजन आदेश जारी किया गया है। यह संशोधन पूर्व में जारी कार्यविभाजन आदेश एवं समय-समय पर जारी कार्यविभाजन आदेशों में किया गया है। नवीन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
डिप्टी कलेक्टर पुष्पेन्द्र निगम को सौंपे गए दाण्डिक एवं राजस्व संबंधी दायित्व
जारी आदेश के अनुसार, डिप्टी कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र निगम (रा.प्र.से.) को दाण्डिक कार्यों के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपखण्ड छिन्दवाड़ा एवं मोहखेड़ तथा नगर दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा का दायित्व सौंपा गया है। राजस्व संबंधी कार्यों के अंतर्गत उन्हें उपखण्ड छिन्दवाड़ा से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छिन्दवाड़ा एवं मोहखेड़ का दायित्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1976 (सीलिंग एक्ट) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी तथा सहायक अभिरक्षक निष्क्रांत संपत्तियों से संबंधित कार्य भी सौंपे गए हैं।समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों को उधार देने वालों द्वारा भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम, 1976 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी का दायित्व भी सौंपा गया है।
उपखण्ड छिंदवाड़ा संबंधी अन्य कार्य
डिप्टी कलेक्टर पुष्पेन्द्र निगम को छिन्दवाड़ा उपखण्ड से संबंधित अन्य कार्यों के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर्स के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करने का दायित्व भी उन्हें दिया गया है। वे मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत पंजीयक, वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम, 2009 के अंतर्गत सुलह अधिकारी तथा भाड़ा नियंत्रण अधिकारी का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया है। आपसी राजीनामे के आधार पर न्याय शुल्क की वापसी से संबंधित कार्य, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अंतर्गत संपादित किए जाएंगे।
उपखण्ड स्तर पर सभी विभागों के मध्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण, दीनदयाल अंत्योदय समिति से संबंधित कार्य, दीनदयाल अंत्योदय मेले से संबंधित कार्य, परख तथा जनसुनवाई का दायित्व भी श्री निगम को सौंपा गया है। इसके अलावा कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर की अनुपस्थिति अथवा भ्रमण के दौरान विभिन्न आंदोलनकारियों एवं संगठनों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन प्राप्त करने का कार्य भी उनके दायित्वों में शामिल रहेगा।
जिला कार्यालय की 11 शाखाओं एवं कार्यों का प्रभार भी श्री निगम को
जारी कार्यविभाजन आदेश के अनुसार, डिप्टी कलेक्टर पुष्पेन्द्र निगम को जिला कार्यालय की विभिन्न शाखाओं एवं कार्यों का प्रभार भी सौंपा गया है। इनमें वाहन आवंटन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला कार्यालय की जिला भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी, जिला जनगणना अधिकारी छिन्दवाड़ा तथा जिला विभागीय जांच अधिकारी छिन्दवाड़ा का दायित्व शामिल है। इसके अतिरिक्त वन विभाग से संबंधित मामलों एवं टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करने, सर्किट हाउस एवं रेस्ट हाउस आदि के आरक्षण तथा प्रोटोकॉल (सत्कार) अधिकारी छिन्दवाड़ा का दायित्व भी श्री निगम को सौंपा गया है। प्रोटोकॉल व्यवस्था के लिए आवश्यक वाहनों को निर्धारित दर पर किराये से लेने एवं उनके भुगतान संबंधी कार्यवाही करने का दायित्व भी उन्हें दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का दायित्व भी श्री निगम को सौंपा गया है।
डिप्टी कलेक्टर राजेश मरावी को भू-संसाधन प्रबंधन शाखा के अधिकार
जारी आदेश के अनुसार, डिप्टी कलेक्टर राजेश मरावी (रा.प्र.से.) को पूर्व में आवंटित शाखाओं एवं कार्यों के अतिरिक्त भू-संसाधन प्रबंधन शाखा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। पूर्व कार्यविभाजन के शेष दायित्व यथावत रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरेंद्र नारायन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त अधिकारियों को सौंपे गए प्रभारों एवं कार्यों को छोड़कर शेष अधिकारियों को पूर्व कार्यविभाजन आदेश के अनुसार आवंटित शाखाओं एवं कार्यों का प्रभार यथावत रहेगा। नवीन कार्यविभाजन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।