प्राथमिक शाला बोरपानी में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षिका निलंबित
शिक्षा
07-Jul-26
छिन्दवाडा

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड हर्रई की प्राथमिक शाला बोरपानी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती अंजना सर्वे की ग्रामीणों द्वारा सीएम हेल्पलाईन में की गई शिकायत की जांच में दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि जिले के जनपद शिक्षा केन्द्र हर्रई विकासखंड स्त्रोत समन्वयक द्वारा अपने पत्र 09 मार्च 2026 द्वारा लेख किया कि प्राथमिक शाला बोरपानी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती अंजना सर्वे के विरूद्ध सी.एम. हेल्पलाइन एवं ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत की जांच की गई। जांच में पाया गया कि प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती अंजना सर्वे द्वारा बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, मध्यान्ह भोजन सही संचालित नहीं किया जाता है, जिसके कारण प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती सर्वे को 02 मार्च 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया।
प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती सर्वे द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया। प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती सर्वे का उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनाता एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसलिये प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती सर्वे को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियमं 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती सर्वे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।