राजस्व स्थापना के 59 कर्मचारियों को पदोन्नति, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
छिंदवाड़ा
21-Jul-26
छिन्दवाडा

कलेक्टर कार्यालय से आज मंगलवार को राजस्व स्थापना के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के प्रावधानों के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर कुल 59 कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार राजस्व स्थापना में कार्यरत 34 सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों को स्थानापन्न रूप से सहायक ग्रेड-2 के पद पर सातवें वेतनमान के लेवल-6 (रु. 25,300-80,500) में पदोन्नत किया गया है। वहीं 25 भृत्य कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर सातवें वेतनमान के लेवल-4 (रु. 19,500-62,000) में पदोन्नति प्रदान की गई है। पदोन्नति आदेश मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025, सामान्य प्रशासन विभाग एवं राजस्व विभाग के निर्देशों के अनुरूप विभागीय पदोन्नति समिति की 16 जुलाई 2026 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसाओं के आधार पर जारी किए गए हैं।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि समस्त पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थापना स्थल पर ही उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा नवीन पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे। सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नत कर्मचारियों के लिए निर्धारित परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं, जिसमें मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं सीपीसीटी (CPCT) स्कोर कार्ड शामिल है, प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर श्री नारायन द्वारा जारी आदेश के अनुसार पदोन्नति मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। साथ ही यह पदोन्नतियां माननीय सर्वाेच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में पारित होने वाले अंतिम आदेशों के अधीन रहेंगी।