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छह दवा दुकानों के ड्रग लाइसेंस निलंबित, दो दवा दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी

छह दवा दुकानों के ड्रग लाइसेंस निलंबित, दो दवा दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी
छिंदवाड़ा
02-Jul-25
छिन्दवाडा

खाद्य एवं औषधि विभाग ने बुधवार को नियमित निरीक्षण के दौरान कुछ दवा दुकानों में अनियमितताएं पाए जाने पर उनके लाइसेंस को कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया। औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा ने मेसर्स अमित मेडिकल स्टोर्स हाई स्कूल के पास, बाज़ार रोड चांदामेटा, तहसील परासिया, मेसर्स अरिहंत मेडिकल फव्वारा चौक, पुराना बस स्टैंड के पास अमरवाड़ा, तहसील-अमरवाड़ा, मेसर्स दीपक मेडिकल मेन रोड अंबेडकर पार्क के पास अमरवाड़ा, मेसर्स भारत मेडिकल एजेन्सीज दुकान क्रमांक-11, पदम कॉम्प्लेक्स, सिवनी रोड तहसील छिंदवाड़ा, ईश्वराम्मा मेडिकल एंड सर्जिकल दुकान क्रमांक-22 एवं 23 जिला अस्पताल के पास टीआईटी कॉम्प्लेक्स नागपुर रोड जिला छिंदवाडा, मेसर्स उज्ज्वल मेडिकल स्टोर्स वेला विश्वकर्मा की दुकान, वार्ड क्रमांक-04 रेल्वे ब्रिज के पास पिपरिया रोड तहसील- परासिया में औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 की नियमावली 1945 के नियम 65 का उल्लंघन पाए जाने पर जाँच प्रतिवेदन तैयार कर औषधि अनुज्ञापन अधिकारी छिंदवाडा को प्रेषित किया गया। औषधि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा दुकान के मालिक/पार्टनर/संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण माँगा गया। समयावधि में जवाब प्रस्तुत न करने अथवा संतोषप्रद न होने की स्थिति में नियमानुसार स्वीकृत लाइसेन्स निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

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