कोर्ट ने चैक बाउंस मामले में 6 माह की सजा सुनाई
छिंदवाड़ा
28-Mar-26
3 लाख 72 हजार 975 रूपये की राशि भी देने का आदेश
छिंदवाड़ा
चैक बाउंस के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 6 माह की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख 72 हजार 975 रूपए देने के आदेश दिए है। आदेशित राशि नहीं देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भी अभियुक्त को भुगतना होगा।

अधिवक्ता देशराज सूर्यवंशी ने आरोपी पंकज प्रजापति को मकान निर्माण हेतुु ईट की आवश्यकता होने पर 10 नवंबर 2022 से 27 मार्च 2023 तक विभिन्न दिनांकों में फोन पे के माध्यम से 3 लाख रूपये का भुगतान किया था। जब उन्हें ईट की आवश्यकता हुई तब उन्होंने अप्रैल 2023 में पंकज प्रजापति से कहा कि उसे ईट प्रदान करें। आरोपी पंकज प्रजापति ईट देने में आनाकानी करने लगा तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे। आरोपी पंकज प्रजापति ने 3 लाख रूपये की राशि भरकर चैक दिया था।
जब अधिवक्ता देशराज सूर्यवंशी ने भुगतान हेतु चैक बैंक में जमा किया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चैक अनादरित हो गया। उन्होंने आरोपी के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती अक्षिता शुक्ला ने आरोपी पंकज प्रजापति को दोषी पाते हुये 6 माह के सश्रम कारावास एवं 3 लाख 72 हजार 975 रूपये की प्रतिकर राशि जमा करने का आदेश दिया। साथ ही उक्त राशि जमा नहीं करने पर 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।