कलेक्टर ने अवैध कोयला परिवहन करने पर डेढ़ लाख से अधिक का जुर्माना किया
छिंदवाड़ा
20-Jul-25
कोयला चोरी में उपयोग ट्रैक्टर भी किया जब्त
छिंदवाड़ा
अवैध कोयला परिवहन करने वाले ट्रैक्टर चालक पर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने डेढ़ लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है साथ ही अवैध परिवहन में उपयोग ट्रैक्टर को भी जब्त करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर 2024 को देहात थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक रामकुमार बघेल ने गांगीवाड़ा में पेट्रोल पंप के सामने 11 दिसंबर 2024 की सुबह 5 बजे ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 28 ए 8566 को संदेह के आधार पर रोका। ट्रैक्टर ट्रॉली में कोयला भरा हुआ था।
अवैध कोयला परिवहन करने वाले ट्रैक्टर चालक पर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने डेढ़ लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है साथ ही अवैध परिवहन में उपयोग ट्रैक्टर को भी जब्त करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर 2024 को देहात थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक रामकुमार बघेल ने गांगीवाड़ा में पेट्रोल पंप के सामने 11 दिसंबर 2024 की सुबह 5 बजे ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 28 ए 8566 को संदेह के आधार पर रोका। ट्रैक्टर ट्रॉली में कोयला भरा हुआ था।

खिरसाडोह निवासी वाहन चालक श्रवण पिता हरिप्रसाद कुमरे से पूछताछ में उसने बताया कि उक्त वाहन शेरा यादव का है और उसी के कहने पर वह रावनवाड़ा कोयला खदान से कोयला चोरी कर ट्रैक्टर ट्रॉली में कोयला भर कर गांगीवाड़में ईंट-भट्टा वालों को बेचने जा रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर को थाने में खड़ा कर खनिज विभाग को सूचित किया। खनिज विभाग ने अपनी जांच में पाया कि बिना रॉयल्टी के कोयले का अवैध परिवहन किया गया जा रहा था। आगे की कार्यवाही के लिए खनिज विभाग ने कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया। कलेक्टर न्यायालय ने खनिज विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर ट्रैक्टर मालिक शेरा यादव पर 1 लाख 53 हजार 488 हजार रूपए का जुर्माना लगाया साथ ही अवैध परिवहन में उपयोग किया गया ट्रैक्टर को भी जब्त करने का आदेश दिया।