जिला अस्पताल में मृत्यु के बाद घर तक पहुंचाया जाएगा शव
छिंदवाड़ा
13-May-26
जिले में 24 घंटे सातों दिन निःशुल्क शव वाहन सेवा हेतु टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 155334 जारी
छिन्दवाडा
माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में जिले के अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में हुई मृत्यु के बाद मृतक के शव को सम्मानपूर्वक उनके निवास स्थान अथवा श्मशान तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए शव (हर्ष) वाहन सेवा 24 घंटे संचालित की जा रही है। यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है, जिसका लाभ फोन कॉल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
इस सुविधा के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्यूनीकेशन के द्वारा आवंटित टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 155334 पर संपर्क किया जा सकता है। यह सेवा केवल शासकीय चिकित्सालयों जैसे जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हुई मृत्यु के मामलों में ही मान्य होगी।
मृतक के परिजनों को शव परिवहन के लिये अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा मृत्यु की सूचना उपलब्ध करानी होगी। यह एक कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में मृत्यु होने के बाद मृतकों के शवों को सम्मानपूर्वक उनके घर अथवा श्मशान तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराया जाता है। यह सेवा 24Û7 उपलब्ध रहेगी, जिससे विशेष रूप से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए परिवहन संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेश गोन्नाडे ने जिले के सभी गणमान्य नागरिकों से अपील की है कि वे शासकीय संस्थागत मृत्यु के प्रकरणों में निःशुल्क शव (हर्ष) वाहन सेवा के संबंध में आमजन को जागरूक करें तथा जरूरतमंद लोगों को टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 155334 की जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि मृतक के परिजनों को समय पर निःशुल्क शव वाहन सेवा मिल सके।