Home News Business Offers Classified Jobs About Contact

हाई कोर्ट के आदेश, दैनिक वेतन भोगी को करें ‘‘ स्थाईकर्मी ’’

हाई कोर्ट के आदेश, दैनिक वेतन भोगी को करें ‘‘ स्थाईकर्मी ’’
छिंदवाड़ा
15-Dec-25

उच्च न्यायालय जबलपुर की एकलपीठ का निर्णय

छिंदवाड़ा 

म.प्र.हाईकोर्ट के जस्टिस एम.एस.भट्टी की एकलपीठ ने प्राचार्य शासकीय विज्ञान महाविद्यालय पांढुर्णा में विनोद शेन्डे कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य करते हुऐ स्थाईकर्मी दैनिक वेतन भोगी के रूप में 10 वर्षाे से अधिक सेवा देते आ रहे थे।  म.प्र.दैनिक वेतन भोगी के अध्यक्ष किशोर साहू ने जारी विज्ञप्ति में आगे बताया कि म.प्र.शासन एवं कमिशनर विभाग ,एडिशनल विभाग उच्च शिक्षा विभाग प्राचार्य शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर ,प्राचार्य महाविद्यालय पांढुर्णा के विरूद्ध अधिवक्ता दीपक साहू जबलपुर ने याचिका दायर किया गया।

अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय को  प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते बताया कि विनोद शेन्डे विद्यालय में 2013 को नियुक्त दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखा गया था पुनः प्राचार्य शासकीय विज्ञान महाविद्यालय द्वारा जारी आदेश कर शेंडे को ‘‘ स्थाईकर्मी ’’ पर वर्गीकरण किया गया  अचानक बिना कोई ठोस कारण एवं इनको कार्य से बेदखल किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल कार्य पर रखने के आदेश करते हुये स्थगन आदेश दिया गया है। जिससे वर्षाे से अन्याय हो रहे गरीब तबके के कर्मचारियों को न्याय मिला है। जिसका माननीय न्यायालय का आभार माना है, संघ प्रमुख किशोर साहू को अधिवक्ता के प्रति आभार  व्यक्त किया हैं। 
Share News On