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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को, 38 खंडपीठों का गठन

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को, 38 खंडपीठों का गठन
छिंदवाड़ा
12-Mar-26
छिन्दवाडा

14 मार्च शनिवार को जिला न्यायालय छिंदवाड़ा सहित तहसील न्यायालय परासिया, चौरई, पांढुर्णा, सौंसर, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, तामिया एवं हर्रई में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिये जिला एवं तहसील मुख्यालय में कुल 38 खण्डपीठों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट (चौक बाउंस), मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य प्रकार के दीवानी प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में धारा 138 एन.आई.एक्ट, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर तथा समस्त प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक एवं दीवानी प्रकरण का भी निराकरण किया जाएगा।

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