उच्च न्यायालय की रोक के बाद शिक्षक राजेन्द्र परतेती को न्यायिक राहत
छिंदवाड़ा
22-Sep-26
मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु सांसद को दिया था ज्ञापन

छिंदवाड़ा
मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने एकीकृत उच्च माध्यमिक शाला बिजोरी, विकासखंड तामिया के उच्च श्रेणी शिक्षक राजेन्द्र परतेती के निलंबन प्रकरण में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया है। शिक्षक संघ द्वारा उठाए गए विषय, माननीय सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा जिला प्रशासन को प्रेषित पत्र तथा न्यायालयीन हस्तक्षेप के पश्चात श्री परतेती को कार्य पर उपस्थित होने की अनुमति प्राप्त हुई है।
मामला राजेन्द्र परतेती से संबंधित राजस्व/भूमि सीमांकन प्रकरण से जुड़ा हुआ था, जो लंबे समय से लंबित था। श्री परतेती द्वारा अपनी समस्या के निराकरण के लिए संबंधित प्रशासनिक स्तर पर आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। इसी प्रकरण के लंबित रहने के दौरान उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई।
शिक्षक संघ ने कलेक्टर को सौंपा था ज्ञापन
मध्यप्रदेश शिक्षक संघ, जिला इकाई छिंदवाड़ा द्वारा 20 अगस्त को कलेक्टर, छिंदवाड़ा को ज्ञापन प्रस्तुत कर राजेन्द्र परतेती के निलंबन को समाप्त करने एवं उन्हें बहाल किए जाने की मांग की गई थी। संघ ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया था कि संबंधित राजस्व समस्या के समाधान के लिए शिक्षक द्वारा लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे तथा जन विश्वास अभियान के अंतर्गत भी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। संघ ने प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निलंबन समाप्त करने तथा शिक्षक को न्याय दिलाने की मांग की थी।
सांसद बंटी विवेक साहू ने भी कलेक्टर को लिखा पत्र
इस प्रकरण में छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद बंटी विवेक साहू ने भी 19 अगस्त को कलेक्टर, छिंदवाड़ा को पत्र प्रेषित कर शिक्षक राजेन्द्र परतेती के मामले में आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया था। सांसद ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के उद्देश्य, आम जनता की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील निराकरणकृका उल्लेख करते हुए श्री परतेती की राजस्व संबंधी समस्या को लंबे समय से लंबित बताया था। उन्होंने मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के आधार पर प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए राजेन्द्र परतेती को बहाल करने तथा संबंधित प्रकरण का नियमानुसार निराकरण करने का अनुरोध जिला प्रशासन से किया था।
उच्च न्यायालय से भी मिली महत्वपूर्ण राहत
शिक्षक राजेन्द्र परतेती द्वारा अपने निलंबन आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01 सितंबर 2026 को पारित आदेश में निलंबन आदेश के संबंध में महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की गई। माननीय न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए आगामी सुनवाई तक निलंबन आदेश के प्रभाव एवं संचालन पर रोक लगा दी।
कलेक्टर कार्यालय ने कार्य पर उपस्थित होने की दी अनुमति
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यालय कलेक्टर, जनजातीय कार्य विभाग, छिंदवाड़ा द्वारा 01 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर शिक्षक राजेन्द्र परतेती, उच्च श्रेणी शिक्षक, एकीकृत उच्च माध्यमिक शाला बिजोरी, विकासखंड तामिया को कार्य पर उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने इसे शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण राहत बताते हुए जिला प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन किए जाने का स्वागत किया है।
शिक्षक संघ ने जताया आभार
मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा अधिकारी के विरुद्ध अनावश्यक वातावरण बनाना नहीं, बल्कि शिक्षकों के साथ न्यायपूर्ण एवं नियमसम्मत व्यवहार सुनिश्चित कराना है। शिक्षक राजेन्द्र परतेती के प्रकरण में संघ द्वारा समय रहते जिला प्रशासन के समक्ष विषय रखा गया और सांसद बंटी विवेक साहू ने भी मामले को जिला प्रशासन के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया। संघ ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम राहत और उसके अनुपालन में कार्य पर उपस्थित होने की अनुमति न्यायिक प्रक्रिया एवं संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करती है। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने अपेक्षा व्यक्त की है कि शिक्षक राजेन्द्र परतेती से संबंधित शेष विभागीय/राजस्व प्रकरणों का भी निष्पक्ष, समयबद्ध एवं नियमानुसार निराकरण किया जाएगा।